PMSBY  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2020

PMSBY  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2020

PMSBY ( प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2020 )

आज के समय में प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 2 लाख लोगों की जान किसी दुर्घटना के कारण चली जाती है, तो इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि किसी दुर्घटना बीमा योजना को लिया जाए जिसकी मदद से दुर्घटना की स्थिति में हमारे परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की केंद्र सरकार ने एक बीमा योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY)”.जिसके माध्यम से किसी दुर्घटना में यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख रुपए दिए जाते हैं।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में कि।भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी हैं जिसके पास किसी भी तरह का जिवन बीमा नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरु की गई।

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 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है..…?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके अंतर्गत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष तक वैलिड रहेंगी जिसे प्रत्येक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णरुप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख बीमा राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में कितने रुपए जमा करने होंगे.…?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत इसके लिए वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपये हैं यानी 1 रूपया प्रति महीना। इस योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता:-

1.इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता है।
2.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है।
3. अगर किसी व्यक्ति का एक या अधिक बचत खाते हैं तब बे किसी एक बचत खाते के जरिए योजना से जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कैसे जुड़े…?

  1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY से जुड़ने के लिए धारक को सर्वप्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा।
  2. इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जून से पहले एक फार्म भरकर बैंक में देना होगा ।
  3. इतनी सी छोटी प्रक्रिया के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है।
  4. प्रीमियम के लिए आपको बैंक फॉर्म में यह स्वीकृति देनी होगी कि आपके खाते से प्रीमियम की राशि खुद ही काट ली जाए।
    बैंक मित्र भी PMSBY को घर घर पहुंचा रहे हैं. |
  5. बीमा एजेंट से भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है।
  6. सरकारी बीमा कंपनियां और कई निजी इंश्योरेंस कंपनियां भी यह प्लान बेचती हैं।
  7.  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े रहने के लिए 1 जून से पहले फार्म भरे। फार्म जमा करने के बाद बैंक प्रिमियम राशि खाते से काट लेगी। दूसरा ऑप्शन 2 से 4 वर्ष का लंबे समय का कवरेज, अगर धारक इसे चुनता है प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष स्वत: बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी।
  8. : अकाउंट में पैसे नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जाएगी।
  9. बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिती में पॉलिसी खत्म हो जाएगी।
  10.  इस योजना से किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है।
  11. प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता।

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  ( PMSBY ) का लाभ कैसे मिलेगा…?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि

  • .एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये की रकम परिवार को दी जाएगी।
  • .यदि स्थाई विकलांगता होती हैं तो दो लाख रुपए की रकम परिवार को दी जाएगी।
  • .यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपये की रकम परिवार कोई दी जाएगी।

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